Friday, 27 January 2012

तीन साल के बच्चों का एडमिशन जारी रहेगा: उच्च न्यायालय

  दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बच्चो के माता -पिता को ख़ुशी दी है।


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए के सीकरी एवं न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने 71 पन्नों के आदेश में कहा कि जिन स्कूलों में नर्सरी शिक्षा दी जाती है, उसे प्रवेश स्तर के रूप में माना जाएगा। ऐसे स्कूलों में केजी को प्रवेश स्तर के रूप में नहीं माना जायेगा।


पीठ ने कहा कि तीन वर्ष पूरे कर चुके नर्सरी में दाखिल बच्चों को अगले वर्ष केजी में प्रोन्नत किया जायेगा। हालांकि जिन स्कूलों में नर्सरी स्तर की शिक्षा नहीं है, वहां केजी को प्रवेश स्तर माना जायेगा और इसमें चार वर्ष पूरा कर चुके बच्चों को दाखिला मिलेगा।
उच्च न्यायालय ने कहा कि तीन साल की आयु पूरी कर चुके बच्चों को औपचारिक शिक्षा से वंचित करना भेदभावपूर्ण और नुकसानदेह होगा। एनजीओ सोशल जूरिस्ट ने अपनी याचिका में कहा था कि चार साल या इससे अधिक उम्र के बच्चों का ही स्कूलों में दाखिला किया जाए। एनजीओ ने दिल्ली के निजी एवं गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में प्री स्कूल कक्षाओं में तीन साल की आयु पूरी कर चुके बच्चों के दाखिले पर रोक लगाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की थी

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